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राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित यूट्यूब चैनेलों को आवश्यता/उपयोगिता/अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर
प्रदर्शन विज्ञापन स्वीकृत किये जाएंगे, इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी यूट्यूब चैनेलों को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा, विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडो को अपनाया जायेगा:-
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